झारखण्‍ड में कोरोना सख्‍ती के साथ, नये प्राविधान

सत्‍यम् लाइव, 23 जुलाई 2020 दिल्‍ली।। झारखाण्‍ड ने कोरोना को रूकते हुए सख्‍ती से नियम केे पालन कराने का नियम बनाया है। जिसमें 6 फीट की दूरी न बनाये रखने, मास्‍क न लगाने पर तथा साथ में सार्वजनिक स्‍थानों पर थूकने के जुर्म में। साथ ही कोरोना से बचने के बताये गये नियमों का पालन न करने पर दो साल की सजा तथा 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा। राज्य कैबिनेट ने बुधवार काे झारखंड संक्रामक राेग अध्यादेश-2020 के प्रस्ताव काे मंजूरी दे दी है। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड में अब तक कोई कानून नहीं था, जिसके तहत किसी बीमारी को सरकार संक्रामक रोग घोषित कर सकती थी। कोरोना संक्रमण के दौरान आदेशों के उल्लंघन पर दंडित करने का भी कानून नहीं था। राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही यह कानून लागू हाे जाएगा। वहीं, बैठक में बढ़ते काेराेना संक्रमण के दौरान और सख्ती बरतने पर सहमति बनी। लेकिन लाॅकडाउन पर अंतिम फैसला लेने के लिए सीएम काे अधिकृत कर दिया गया। सीएम जिलाें से संक्रमण की रिपाेर्ट लेने के बाद फैसला करेगें। साथ ही कैबेनेट की बैठक में 39 प्रावधानों जारी किये गये हैं जिन्‍हें देखकर ऐसा लगता है कि नीजिकरण की राह पर चलते हुए नये नियम पुन: गठित हो रहे हैं। जिनमें से कुछ अंश नीचे दिये जा रहेे हैं।

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  • झारखंड में चल रहे 10 गांव में, शहीद ग्राम योजना को तीन साल की अवधि का विस्तार किया गया जो 2020 में खत्म हो रही थी अब 2023 तक खत्म होगी।
  • स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (एस.बी.टी.ई.) को अब झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में समाहित कर दिया गया है। अब तक राज्य के तकनीकी संस्थान जैसे आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक एस.बी.टी.ई. के तहत आते थे अब इन संस्थान को झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर संचालित होंगे।
  • उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों का वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी।
  • धनबाद के बाघमारा अंचल के छोटा नगरी की 66.7 डिसमिल को 54,55,142 रुपये और कोडरमा जिला के कोडरमा अंचल के 1.521 जीएम लैंड को, 8,51,28,697 रुपये में रेलवे को ट्रैक लगाने के लिए दिया गया।
  • वन विभाग में 1088 अस्थायी पद को स्थायी करने का फैसला लिया गया।
  • राज्य के ऐसे मदरसे जो एक पूर्ण मदरसा होने की आहर्ता पूरी नहीं करते हैं, वैसे मदरसों में काम करने वाले शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मियों के बकाया के भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
  • झारखंड नगर पालिका चुनाव को लेकर अब सभी तरह के निर्णय नगर विकास विभाग की तरफ से लिये जायेंगे। राज्य निर्वाचन से मामले में राय मांगी जायेगी।
  • झारखंड नगरपालिका के किसी जनप्रतिनिधि के अनुशासन से जुड़े मामले का अब विभाग की तरफ से निबटारा किया जायेगा। किसी भी जनप्रतिनिधि के बारे मेें, शिकायत नगर विकास विभाग के सचिव को दी जा सकती है। विभाग शिकायत की समीक्षा कर मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचना देगा।
  • झारखंड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सकों को गतिशील सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना की स्वीकृति के लिए वांछित अहर्ता विलंब से प्राप्त करने की स्थिति में DACP की अनुमान्यता को स्वीकृति दे दी गयी।
  • The Taxation and Other Laws Ordinance, 2020 द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधनों करके, झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में तथा संबंधी संशोधनों हेतु प्रस्तावित, झारखंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2020 को स्वीकृति दी गयी है।
  • झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अध्यादेश 2020 के प्रारूप की स्वीकृति दे दी गयी है इस अध्यादेश पर छह महीने के अंदर विधानसभा से स्वीकृति नहीं मिलने पर इसे दोबारा फिर से मंत्रिपरिषद से अध्यादेश की स्वीकृति आवेदन किया जायेगा।
  • ग्रामीण विकास विभाग द्वारा RIDF-XXV के तहत 101 ग्रामीण सड़क पर योजनाओं के लिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 17,446.49 लाख रुपये के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गयी।
  • क्षतिपूरक वनरोपण हेतु सरकारी/भूमि गैर-मजरूआ (जंगल झाड़ी, जंगल-सुखवा, जंगल इत्यादि) सहित के सशुल्क स्थायी हस्तांतरण से संबंधित, सभी मामलों के निस्तारण की शक्ति, अब डीसी नहीं बल्कि विभाग की तरफ से की जायेगी।
  • रामगढ़ जिला अंतर्गत अंचल मांडू के मौजा बोन्गाहारा के 2.96 एकड़ जीएम लैंड को 75,97,170 रुपये में सीवीएम के विकास दोहन के लिए और गैस उत्पादन प्रणाली एवं संरचना के विकास के लिए वायल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) के साथ 30 वर्षों के लिए नवीनीकरण विकल्प के साथ स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गयी।

सुनील शुक्‍ल

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