अदालत ने ईडी को आरोपियों से पूछताछ की इजाजत दी

दिल्ली: अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की वह अर्जी सोमवार को मंजूर कर ली जिसमें नीरव मोदी ग्रुप की कंपनियों के उन कर्मचारियों से पूछताछ की इजाजत मांगी गई थी जो पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) महाघोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष सीबीआई जज एसआर तंबोली ने कहा, ईडी की अर्जी मंजूर की जाती है।

ये आरोपी मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। ईडी के एक अधिकारी ने बताया, हमने यह कहते हुए इजाजत मांगी थी कि हमने केस दर्ज किया है और हम उनसे पूछताछ करना चाहते हैं।

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ईडी ने विपुल अंबानी (अध्यक्ष, वित्त, फायरस्टार डायमंड), मनीष बोसामिया (तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक, ऑपरेशन, फायरस्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड), मितेन पंड्या (तत्कालीन वित्तीय प्रबंधक, फायरस्टार इंटरनेशनल), संजय राम्भिया (नीरव मोदी ग्रुप के ऑडिटर), विपुल चटलिया (उपाध्यक्ष, बैंकिंग संचालन, फायरस्टार) और कविता मनकीकर (कार्यकारी सहायक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता डायमंड आर यूएस, स्टेलर डायमंड और सोलर एक्सपोर्ट) से पूछताछ की इजाजत मांगी थी।

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