
सत्यम् लाइव, 5 फरवरी 2021, दिल्ली।। उत्तर प्रदेश में अब कूड़ा उठवाने का यूजर चार्ज देना होगा। यूजर चार्ज मकान, दुकान के क्षेत्रफल के आधार पर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली-2021 बनाने जा रही है। सूत्रों की मानें तो नियमावली को इसी माह कैबिनेट से पास करवाया जाएगा। नगर विकास विभाग ने जो तैयारी की है उसके मुताबिक बड़े नगर निगमों में 500 वर्ग फुट के मकान पर 40 रुपये, 500 से 2000 वर्ग फुट के मकानों पर 100 रुपये मासिक चार्ज लिया जाना है। वहीं 2000 से 2500 वर्ग फुट के मकानों से 125 रुपये और 2500 से 5000 वर्ग फुट के मकानों से 200 रुपये जबकि इससे ज्यादा बड़े मकानों से 250 रुपये मासिक यूजर चार्ज लिया जाना है। इसी तरह से 100 वर्ग फुट की दुकानों से 80 रुपये, 100-200 वर्ग फुट की दुकानों से 100 रुपये, 200-300 वर्ग फुट पर 125 रुपये और 300 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल वाली दुकानों से 200 रुपये मासिक यूजर चार्ज लिया जाएगा। जबकि ठेले-गुमटी वालों से 35 से 75 रुपये (शहर के हिसाब से) और मोबाइल वैन 200 रुपये/माह चार्ज लिया जाना प्रस्तावित है।
सुनील शुक्ल
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