
सत्यम् लाइव, 17 मई 2020, दिल्ली।। लॉकडाउन और बढाने का आदेश् जारी हो चुका है देश में अब तक तीन फेज में 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया था और अब लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक बढा दिया गया है।कुल अब बंदिश के दिनों की संख्या 68 दिनों की हो जायेगी। ये देश बन्दी का 4था फेज कहा जायेगा।

नई गाइउलाइंस के अनुसार अब क्या क्या खुुुुला रहेगा ? होटलों के लिये कहा गया है जो पब्लिक की सेवा कर रहे होटल हैं वो ही चालू रहेगें। जैसे पुलिस, सरकारी ऑफिस के पास जैसे बस डिपो, एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन पर चलने वाली कैंटीन तथा खाने पीने की दुकानें खुली रहेंगी। रेस्टोरन्टस् एवं रसोई घर से आप होम डिलिवरी के लिये खाना मॅगवा सकते है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर बसें प्रारम्भ कर सकती हैं। स्टेडियम खुल सकेगें परन्तु दर्शकों का प्रवेश वर्जित होगा। यदि दो राज्य की आपसी सहमति हो तो वो बसें और गाडियॉ चला सकते हैं। नई गाइउलाइंस के अनुसार अब क्या क्या बन्द रहेगा ? अन्तरराष्ट्रीय और घरेलू यात्री उडाने बन्द रहेगीं तथा मैट्रो भी बन्द रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग कॉलेज बन्द रहेगें परन्तु ऑनलाइन पढाई जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, होटल और बार बन्द रहेगें। हर तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक कार्यक्रम बन्द रहेगें।

ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन अपने राज्य के फैसले ले सकते हैं :- ग्रीन जोन, ऑरेन्ज जोन और रेड जाेन वाली सरकारेंं अब स्वयं तय कर सकती हैंं परन्तु उन्हें स्वास्थ्य मंत्रायल के दिशा निर्देश को ध्यान में रखना होगा। इन जोन में जिला प्रशासन स्वयं फैसले लेगा कि कंटेनमेन्ट और बफर जोन कौन से हैं कंटेनमेंट जोन के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर-घर जाकर सर्विस बढ़ाना होगा। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।
उपसम्पादक सुनील शुक्ल
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