
सत्यम् लाइव, 17, अगस्त, 2020, दिल्ली,।। सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अस्थायी तौर पर फिर से नियुक्त कर लिया जाता था उस पर अब लगाम लगाने की तैयारी चल रही है इस सन्दर्भ में वित्त मंत्रायल ने कई मानक तैयार करने जा रही है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 13 अगस्त को एक विभागीय सूचना में कहा कि विभिन्न मंत्रालय और विभाग सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर सलाहकार समेत अन्य भूमिकाओं में नियुक्त कर लेते हैं लेकिन ऐसे मामलों में वेतन-भुगतान के लिए कोई भी स्पष्ट मानक नहीं होते हैं जिसे देखते हुए व्यय विभाग ने इस तरह की नियुक्तियों के मामले में वेतन भुगतान की एक रूप व्यवस्था के लिए एक मसौदा तैयार किया है जिसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उसी विभाग में सलाहकार या किसी अन्य रूप में जुड़े रहना मुश्किल होगा। इसके लिए उनके वेतन और सेवा शर्तो के मानकों का मसौदा जारी किया गया है साथ ही नियुक्तियों की संख्या भी कम से कम रखने का प्रस्ताव दिया है। अगले 10 दिनों के भीतर सबके सुझाव आमंत्रित किये हैं। जहां तक वेतन का सवाल है, तो विभाग का कहना है कि नियुक्त किए गए कर्मचारी को एक निश्चित रकम मिलेगी। सेवानिवृत्ति के वक्त जो आखिरी वेतन मिला था, उसमें से बेसिक पेंशन की रकम घटाने से जो आंकड़ा आएगा, वही रकम उस अस्थायी कर्मचारी का वेतन होगा। वेतन कभी बढाया नहीं जायेगा। इस तरह की अस्थायी नौकरी की अवधि भी सामान्य तौर पर 5 वर्ष अधिक नहीं होगी।
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