दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका, 21 संसदीय सचिव की नियुक्ति की खारिज

नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार की आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आप सरकार की ओर से उसके 21 विधायकों को संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्त करने के आदेश को खारिज कर दिया है।

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 के अपने आदेश के जरिए पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी। इससे पहले, दिल्ली सरकार द्वारा 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर केंद्र सरकार ने अदालत के समक्ष अपनी स्थिति बताई थी।

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दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील सुधीर नंदराजोग ने उच्च न्यायालय के चार अगस्त वाले फैसले का हवाला दिया, जिसमें उसने आप सरकार की कई अधिसूचनाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इन्हें उपराज्यपाल की सहमति लिए बिना जारी किया गया।

नंदराजोग ने दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए आवेदनों पर गौर करते हुए पीठ ने कहा कि जीएनसीटीडी के विवादित आदेश को खारिज किया जाता है। वहीं, केंद्र का कहना है कि कानून के मुताबिक दिल्ली में 21 संसदीय सचिव नहीं रखे जा सकते हैं। मौजूदा कानून में केवल एक संसदीय सचिव रखने का प्रावधान है, जो केवल मुख्यमंत्री के अंतर्गत काम करेगा।

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